The National Green Tribunal (NGT) has urged the State Pollution Control Board and Pollution Control Committee to put in serious efforts to mitigate possible risk of unscientific disposal of the bio-medical waste arising out of the handling of the COVID-19 disease.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति से कोरोना वायरस के इलाज के दौरान निकलने वाले जैव-चिकित्सा कचरे के अवैज्ञानिक निपटान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने इन संस्थाओं को जैव-चिकित्सा कचरे से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कहा है। एनजीटी ने पुराने दिशानिर्देशों के संशोधन की आवश्यकता जताई, ताकि तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके से निपटान का ध्यान रखा जा सके
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